14 फरवरी 2026 · 14 February 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
लोकसभा अध्यक्ष को हटाना
Removal of the Lok Sabha Speaker
अध्यक्ष को हटाना — अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा के बहुमत के संकल्प से; 14 दिन का पूर्व नोटिस।
मुख्य तथ्य
- •लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया।
- •अनुच्छेद 94 — तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से।
- •14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक।
- •संकल्प पर अध्यक्ष पीठासीन नहीं; पर बोल/मतदान कर सकता है।
- •अध्यक्ष — दल-बदल अयोग्यता का निर्णायक।
लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) को हटाने की प्रक्रिया चर्चा में रही। अनुच्छेद 94 के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष को सदन के 'तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत' द्वारा पारित संकल्प से पद से हटाया जा सकता है, जिसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है (अनुच्छेद 100 — साधारण बहुमत)। ऐसे संकल्प पर विचार के दौरान अध्यक्ष पीठासीन नहीं होता, पर सदन में बोल व मतदान (पहले मत में) कर सकता है। अध्यक्ष सदन का पीठासीन अधिकारी, निष्पक्ष संरक्षक व प्रक्रिया का संचालक होता है (दल-बदल अयोग्यता का निर्णायक भी)। यह संसदीय प्रक्रिया व लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़ा है।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
अध्यक्ष, अनुच्छेद 94 व संसदीय प्रक्रिया राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
📚 संबंधित स्थायी GK
लोकसभा अध्यक्ष — अनुच्छेद 93-94. हटाना — तत्कालीन सदस्यों का बहुमत; 14 दिन सूचना। दल-बदल निर्णायक। राज्यसभा — सभापति (उपराष्ट्रपति)।
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