मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2026: ₹50 लाख ऋण, पात्रता
महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को उद्यम लगाने के लिए बैंक ऋण पर अनुदान देने वाली योजना। अनुदान की दर वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए अधिक रखी गई है।
अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
- पहले का नाम
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (18 दिसंबर 2019)
- विभाग
- महिला एवं बाल विकास विभाग (महिला अधिकारिता निदेशालय)
- शुरुआत
- नाम परिवर्तन: अक्टूबर 2024 (महिला एवं बाल विकास विभाग की 7 योजनाओं के नाम बदले गए)
क्या लाभ मिलता है
- व्यक्तिगत महिला उद्यमी व SHG को ₹50 लाख तक ऋण; क्लस्टर/फेडरेशन को ₹1 करोड़ तक
- सामान्य महिला उद्यमी को ऋण पर 25% अनुदान (अधिकतम ₹12.5 लाख)
- SC, ST, विधवा, दिव्यांग और हिंसा पीड़ित महिलाओं को 30% अनुदान (अधिकतम ₹15 लाख)
- बजट 2026-27: महिला/SHG की ऋण सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़
कौन पात्र है
- राजस्थान की महिला उद्यमी या महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन
- विनिर्माण, सेवा या व्यापार उद्यम
आवेदन कैसे करें
SSO पोर्टल पर योजना के ऑनलाइन फॉर्म से आवेदन।
ताज़ा अपडेट
बजट 2026-27 (11 फरवरी 2026): महिला/SHG को दिए जाने वाले ऋण की सीमा ₹50 लाख से ₹1 करोड़।
परीक्षा के लिए याद रखें
- पुराना नाम: इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
- अनुदान 25% (सामान्य) / 30% (वंचित वर्ग)
- अक्टूबर 2024 में 7 योजनाओं से 'इंदिरा महिला' शब्द हटाए गए
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स्रोत: myscheme.gov.in। आवेदन से पहले विभाग की आधिकारिक सूचना देखें।