मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026: ₹10 लाख ब्याज-मुक्त ऋण, पात्रता
राज्य के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए ब्याज-मुक्त ऋण दिलाने वाली योजना। ब्याज की पूरी भरपाई, मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क राज्य सरकार वहन करती है।
अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
- विभाग
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
- शुरुआत
- शुभारंभ: 12 जनवरी 2026 (राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, मुख्यमंत्री द्वारा)
क्या लाभ मिलता है
- ₹10 लाख तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान
- कक्षा 8–12 उत्तीर्ण: सेवा/व्यापार हेतु ₹3.5 लाख, विनिर्माण हेतु ₹7.5 लाख; मार्जिन मनी अधिकतम ₹35,000
- स्नातक/ITI: सेवा/व्यापार हेतु ₹5 लाख, विनिर्माण हेतु ₹10 लाख; मार्जिन मनी अधिकतम ₹50,000
- CGTMSE गारंटी शुल्क का पुनर्भरण
- बजट 2026-27: 1 लाख युवाओं के लिए ₹1,000 करोड़
कौन पात्र है
- राजस्थान का मूल निवासी
- आयु 18 से 45 वर्ष
- बैंक ऋण में डिफॉल्टर न हो
- फर्म/कंपनी में 51% या अधिक स्वामित्व 18–45 वर्ष के व्यक्तियों का
आवेदन कैसे करें
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (SSO) पर आवेदन; जानकारी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र से।
ताज़ा अपडेट
बजट 2026-27 (11 फरवरी 2026): एक लाख युवाओं हेतु ₹1,000 करोड़ का प्रावधान।
परीक्षा के लिए याद रखें
- शुभारंभ 12 जनवरी 2026 (राष्ट्रीय युवा दिवस)
- ब्याज-मुक्त ऋण सीमा ₹10 लाख
- आयु 18–45 वर्ष
- लक्ष्य 1 लाख युवा
इस योजना की खबरें
- 9 जनवरी 2026मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
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स्रोत: prsindia.org। आवेदन से पहले विभाग की आधिकारिक सूचना देखें।