जयपुर में पटाखा गोदामों पर प्रशासनिक कार्रवाई, अनुमति से अधिक विस्फोटक जब्त
18 जून 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
जून 2026 में एक हादसे के बाद जयपुर प्रशासन ने पटाखा गोदामों पर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें कई जगह अनुमत सीमा से अधिक विस्फोटक सामग्री जब्त की गई।
क्या हुआ
एक फैक्ट्री दुर्घटना के बाद जयपुर प्रशासन ने पटाखा गोदामों पर व्यापक जांच अभियान चलाया, जिसमें कई स्थानों पर निर्धारित सीमा से अधिक बारूद व पटाखे मिले। यह अभियान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और विस्फोटक पदार्थों के अनियमित भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाया गया।
मुख्य तथ्य
- 1स्थान: जयपुर
- 2कार्रवाई: पटाखा गोदामों की जांच
- 3परिणाम: अनुमति से अधिक बारूद जब्त
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
विस्फोटक/औद्योगिक सुरक्षा से जुड़े मामलों को विस्फोटक अधिनियम, 1884 व PESO (नागपुर) से जोड़ें।
स्थायी GK: भारत में विस्फोटक पदार्थों का भंडारण व लाइसेंसिंग विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत नियंत्रित होता है, और इसका प्रवर्तन पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO), नागपुर द्वारा किया जाता है।