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मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना 2026: ₹2 लाख सहायता, पात्रता

खेती या मंडी का काम करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर किसानों, खेतिहर मजदूरों और मंडी श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने वाली योजना। सहायता कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से मिलती है।

अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम

पहले का नाम
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना
विभाग
कृषि विभाग (राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मंडी समितियाँ)
शुरुआत
नाम परिवर्तन: नवंबर 2024

क्या लाभ मिलता है

  • दुर्घटना में मृत्यु पर ₹2,00,000
  • रीढ़ की हड्डी टूटने/सिर की चोट से कोमा पर सहायता ₹50,000 से बढ़ाकर ₹2,00,000 (नवंबर 2024)
  • अंग-भंग पर ₹5,000 से ₹50,000 तक (चोट के अनुसार)
  • मंडी परिसर में काम करते हमाल/पल्लेदार की हड्डी टूटने पर ₹10,000

कौन पात्र है

  • राजस्थान के किसान और खेतिहर मजदूर
  • मंडी समिति से लाइसेंसधारी हमाल/पल्लेदार/श्रमिक

आवेदन कैसे करें

संबंधित कृषि उपज मंडी समिति में आवेदन (राज किसान साथी पोर्टल)।

परीक्षा के लिए याद रखें

  • पुराना नाम: राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना
  • मृत्यु पर सहायता ₹2 लाख
  • क्रियान्वयन: कृषि उपज मंडी समितियाँ

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स्रोत: myscheme.gov.in। आवेदन से पहले विभाग की आधिकारिक सूचना देखें।