मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना 2026: ₹2 लाख सहायता, पात्रता
खेती या मंडी का काम करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर किसानों, खेतिहर मजदूरों और मंडी श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने वाली योजना। सहायता कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से मिलती है।
अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
- पहले का नाम
- राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना
- विभाग
- कृषि विभाग (राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मंडी समितियाँ)
- शुरुआत
- नाम परिवर्तन: नवंबर 2024
क्या लाभ मिलता है
- दुर्घटना में मृत्यु पर ₹2,00,000
- रीढ़ की हड्डी टूटने/सिर की चोट से कोमा पर सहायता ₹50,000 से बढ़ाकर ₹2,00,000 (नवंबर 2024)
- अंग-भंग पर ₹5,000 से ₹50,000 तक (चोट के अनुसार)
- मंडी परिसर में काम करते हमाल/पल्लेदार की हड्डी टूटने पर ₹10,000
कौन पात्र है
- राजस्थान के किसान और खेतिहर मजदूर
- मंडी समिति से लाइसेंसधारी हमाल/पल्लेदार/श्रमिक
आवेदन कैसे करें
संबंधित कृषि उपज मंडी समिति में आवेदन (राज किसान साथी पोर्टल)।
परीक्षा के लिए याद रखें
- पुराना नाम: राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना
- मृत्यु पर सहायता ₹2 लाख
- क्रियान्वयन: कृषि उपज मंडी समितियाँ
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स्रोत: myscheme.gov.in। आवेदन से पहले विभाग की आधिकारिक सूचना देखें।