वन मंत्री की रणथंभौर से अपील — उद्योगपति CSR फंड से विस्थापित गांवों को अपनाएं
23 जून 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
जून 2026 में राजस्थान के वन मंत्री ने रणथंभौर से उद्योगपतियों से अपील की कि वे CSR फंड का उपयोग कर वन्यजीव-विस्थापित गांवों को अपनाएं।
क्या हुआ
राजस्थान के वन मंत्री ने रणथंभौर क्षेत्र से उद्योगपतियों से अपील की कि वे CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) फंड का उपयोग कर विस्थापित गांवों को गोद लें और वहां सुविधायुक्त कॉलोनियां विकसित करें। यह पहल ग्रामीण विकास और वन्यजीव संरक्षण को जोड़ने का प्रयास है।
मुख्य तथ्य
- 1स्थान: रणथंभौर क्षेत्र
- 2अपील: उद्योगपतियों से CSR फंड उपयोग
- 3उद्देश्य: विस्थापित गांवों का पुनर्वास
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
CSR का वैधानिक आधार (कंपनी अधिनियम 2013, धारा 135) याद रखें — यह अर्थव्यवस्था व प्रशासन खंड का सामान्य क्रॉसओवर तथ्य है।
स्थायी GK: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निर्धारित निवल संपत्ति/कारोबार/लाभ मानदंड पूरा करने वाली कंपनियों के लिए CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) अनिवार्य है।