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पेपर III · इकाई II

ज़िला कानून-व्यवस्था प्रशासन: कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आयुक्तालय प्रणाली

ज़िले में कानून-व्यवस्था: कलेक्टर (ज़िला मजिस्ट्रेट) और पुलिस अधीक्षक की भूमिकाएँ, दोहरा नियंत्रण, आयुक्तालय प्रणाली, BNSS की धाराएँ 163, 148, 149, प्रकाश सिंह निर्णय और राजस्थान का सत्यापित पहलू।

  • कलेक्टर बनाम SP
  • दोहरा नियंत्रण
  • आयुक्तालय प्रणाली
  • BNSS 163
3 अक्टूबर 2026 को सत्यापित

सिलेबस में

RPSC सिलेबस (09-01-2026), पेपर III, इकाई II, 'State and District Administration': "District: District Collector, law and order administration, revenue administration, development administration." राज्य-स्तर पर इसी सूची में "police administration" भी है। इस पृष्ठ पर ज़िले की कानून-व्यवस्था है; कलेक्टर के पद का पूरा विवरण कलेक्टर के पृष्ठ पर है।

इस विषय को क्यों पढ़ें

याद रखें

  • 2021 में 10 अंक (100 शब्द) का सीधा प्रश्न आया: "किसी जिले में कानून एवं व्यवस्था के संधारण हेतु जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिकाओं का विश्लेषण कीजिए।" संकलित छह पेपरों (2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024) में इस विषय का यही एक प्रश्न मिला (2013-2024 के पेपरों में देखा गया)।
  • "विश्लेषण" वाले प्रश्न में सिर्फ़ दो पदों की सूची पर्याप्त नहीं होती: दोनों की भूमिका, दोहरा नियंत्रण, उसकी समस्या और समाधान (समन्वय, आयुक्तालय प्रणाली, पुलिस सुधार) साथ चाहिए।
  • क़ानून अब BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) है। धारा 163, 148 और 149 जैसे नए नंबर उत्तर में लिखें, और पुराने नंबर केवल सेतु के रूप में एक पंक्ति में।

पहले सरल भाषा में: जुलूस वाली शाम

कल्पना कीजिए कि किसी क़स्बे में कल एक बड़ा जुलूस निकलना है और अफ़वाहों से तनाव है। (यह समझाने के लिए गढ़ा गया दृश्य है।) कलेक्टर दो काम सोचता है: जुलूस के लिए शर्तें और रास्ता क्या हों, और क्या कुछ इलाक़ों में भीड़ जमा होने पर रोक लगानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक (SP) भी दो काम सोचता है: कितना बल कहाँ लगे, और ख़ुफ़िया सूचना के आधार पर कौन-से चौराहे संवेदनशील हैं। एक पक्ष क़ानूनी आदेश देता है, दूसरा उसे ज़मीन पर लागू करने वाला बल चलाता है। दोनों साथ बैठें तो शांति बनी रहती है; दोनों अलग दिशा में खिंचें तो गड़बड़ी होती है। इसी साझेदारी का नाम ज़िले की कानून-व्यवस्था है।

परीक्षा के लिए कार्यकारी परिभाषा (विश्लेषण): कानून-व्यवस्था का रखरखाव वह प्रशासनिक काम है जिसमें (क) अपराधों की रोकथाम और जाँच, और (ख) शांति-भंग, दंगे या भीड़ जैसी आशंकाओं का नियंत्रण आता है। पहला मुख्यतः पुलिस का क्षेत्र है और दूसरे में कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों की भूमिका है।

दो पद, दो आधार: ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक

ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) का पद BNSS की धारा 14(1) से आता है: हर ज़िले में राज्य सरकार जितने उचित समझे उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है और उनमें से एक को ज़िला मजिस्ट्रेट बनाती है। पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 1 में "ज़िले का मजिस्ट्रेट" वह मुख्य अधिकारी है जिस पर ज़िले का कार्यपालक प्रशासन है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, उसे जो भी नाम दिया गया हो। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20 के अनुसार हर ज़िले में कलेक्टर होगा। इन तीनों को जोड़कर प्रचलित व्यवस्था यह है कि ज़िले का कलेक्टर ही ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है (विश्लेषण; राजस्थान की विशिष्ट अधिसूचना यहाँ सत्यापित नहीं)।

पुलिस अधीक्षक का पद बहुत पुराना है। पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 4 कहती है कि ज़िले के मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार में पुलिस का प्रशासन, उस मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण और निर्देशन के अधीन, ज़िला अधीक्षक (District Superintendent) और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे गए सहायक ज़िला अधीक्षकों में निहित होगा। PRS के नीति-पत्र के अनुसार पुलिस ज़िला राज्य सरकार द्वारा घोषित क्षेत्र है, और उसका प्रभारी अधिकारी (पुलिस अधीक्षक) बल के आंतरिक प्रबंधन और कानून-व्यवस्था के कर्तव्यों में परिचालन-स्वतंत्रता रखता है। थाना पुलिस का बुनियादी इकाई है, जिसका प्रभारी आम तौर पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक होता है।

राजस्थान में राज्य की पुलिस का क़ानून राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 है (अधिनियम सं. 14/2007; धारा-स्तर का ब्योरा पुलिस प्रशासन वाले पृष्ठ पर है)। इसलिए 1861 के अधिनियम को दोहरे नियंत्रण की ऐतिहासिक जड़ के रूप में लिखें, राजस्थान के आज के क़ानून के रूप में नहीं।

कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट की भूमिका: BNSS के प्रावधान

पहली भूमिका, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का मुखिया होना। धारा 17(1) के अनुसार सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ज़िला मजिस्ट्रेट के अधीन हैं, और उपखंड में काम करने वाला हर कार्यपालक मजिस्ट्रेट (उपखंड मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त) उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीन है, पर ज़िला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण में। धारा 14(4) के अनुसार राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का प्रभारी बनाती है, जिसे उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) कहा जाता है। धारा 16 में ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के क्षेत्र की स्थानीय सीमाएँ तय करता है।

दूसरी भूमिका, निवारक आदेश देना। धारा 163 (पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का नया रूप) में ज़िला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जहाँ तुरंत रोकथाम या त्वरित उपाय ज़रूरी हो, लिखित आदेश से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोक सकता है या अपनी संपत्ति के बारे में कुछ करने का निर्देश दे सकता है, यदि उससे बाधा, उपद्रव, मानव जीवन-स्वास्थ्य-सुरक्षा को ख़तरा, लोक-शांति का भंग, दंगा या मारपीट रोकी जा सके। आपातकाल में आदेश एकपक्षीय हो सकता है (धारा 163(2)), और आदेश किसी व्यक्ति, किसी क्षेत्र के निवासियों या आम जनता के लिए हो सकता है (163(3))।

तीसरी भूमिका, भीड़ का नियंत्रण। धारा 148(1) कहती है कि कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या थाना-प्रभारी अधिकारी (उसके न होने पर उप-निरीक्षक से कम पद का नहीं कोई पुलिस अधिकारी), किसी विधिविरुद्ध जमाव या पाँच या अधिक लोगों के ऐसे जमाव को तितर-बितर होने का आदेश दे सकता है जिससे लोक-शांति भंग होने की आशंका हो। न मानने पर बल-प्रयोग से भी तितर-बितर किया जा सकता है (148(2))। यदि जमाव और किसी तरह नहीं हटता और लोक-सुरक्षा के लिए हटाना ज़रूरी है, तो धारा 149 के अनुसार ज़िला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा अधिकृत उपस्थित कार्यपालक मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों से उसे तितर-बितर करा सकता है।

चौथी भूमिका, शांति-भंग की आशंका वाले विवाद। धारा 164(1) के अनुसार जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट या अन्य सूचना से लगे कि भूमि या जल, या उनकी सीमाओं को लेकर कोई विवाद शांति-भंग कर सकता है, तो वह लिखित आदेश से पक्षकारों को अपने सामने उपस्थित होने को कहता है।

पुलिस अधीक्षक की भूमिका: ज़िले में बल का नेतृत्व

पुलिस अधीक्षक का केंद्रीय काम है अपराध की रोकथाम, जाँच और बल की तैनाती। PRS के नीति-पत्र के अनुसार थाना-स्तर पर अपराधों का पंजीकरण, स्थानीय गश्त, जाँच, प्रदर्शनों और हड़तालों जैसी कानून-व्यवस्था की स्थितियों का संचालन, ख़ुफ़िया सूचना जुटाना और सुरक्षा-व्यवस्था होती है, और ज़िला पुलिस इन्हीं थानों की निगरानी करने वाली और संचालन करने वाली इकाई है। पुलिस अधीक्षक के साथ अतिरिक्त, सहायक और उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक और सिपाही-बल रहता है। BNSS की धारा 148(1) में थाना-प्रभारी या उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी भीड़ को तितर-बितर होने का आदेश दे सकता है, यानी भीड़ के मौक़े पर पहला निर्णायक पुलिस ही अक्सर होती है।

इसी भूमिका की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर 2006 के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में निर्देश दिए: राज्य में पुलिस महानिदेशक के साथ ज़ोन के पुलिस महानिरीक्षक, रेंज के उप महानिरीक्षक, ज़िले के पुलिस अधीक्षक और थाने के प्रभारी की निर्धारित न्यूनतम दो वर्ष की अवधि, और जाँच पुलिस को कानून-व्यवस्था पुलिस से अलग करना। इन निर्देशों का तर्क यह था कि पुलिस पर अनुचित प्रभाव घटे और जाँच तेज़ व बेहतर हो।

कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट बनाम पुलिस अधीक्षक

आधारकलेक्टर / ज़िला मजिस्ट्रेटपुलिस अधीक्षक (SP)आधार
स्वरूपज़िले का कार्यपालक प्रमुख और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का मुखियाज़िला पुलिस का प्रमुखBNSS 14, 17; पुलिस अधिनियम, 1861, धारा 4; PRS
अधीनस्थउपखंड मजिस्ट्रेट और अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटअतिरिक्त, सहायक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, सिपाहीBNSS 17; PRS
निवारक आदेशधारा 163 के आदेश (निषेधाज्ञा) और धारा 164 के विवाद-आदेशनहीं; आदेश के अनुपालन के लिए बल लगाता है (विश्लेषण)BNSS 163, 164
भीड़ का नियंत्रणतितर-बितर का आदेश (धारा 148); सशस्त्र बल का उपयोग (धारा 149)थाना-प्रभारी या उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी तितर-बितर का आदेश दे सकता है (धारा 148)BNSS 148, 149
जाँच और गिरफ़्तारीनहीं; वारंट और लाइसेंस जैसे काम कार्यपालक/मजिस्ट्रेट पक्ष केजाँच और गिरफ़्तारी पुलिस केPRS (तालिका 1)
स्वतंत्रतापुलिस पर "सामान्य नियंत्रण और निर्देशन" (1861 की व्यवस्था)आंतरिक प्रबंधन और कानून-व्यवस्था के कर्तव्यों में परिचालन-स्वतंत्रतापुलिस अधिनियम, 1861, धारा 4; PRS
ऊपर की जवाबदेहीराज्य सरकार, संभागीय आयुक्त के रास्ते (राजस्व व्यवस्था में)पुलिस महानिदेशक/पुलिस श्रृंखला और राज्य सरकार (पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार का, धारा 3)पुलिस अधिनियम, 1861, धारा 3; विश्लेषण

'आधार' में दी धाराएँ ऊपर के पाठ से मिलाई गई हैं; जहाँ 'विश्लेषण' लिखा है वह व्याख्या है, क़ानून का पाठ नहीं।

दोहरा नियंत्रण: जड़, तर्क और समस्या

PRS का नीति-पत्र बताता है कि राज्य सरकार पुलिस बलों का नियंत्रण और अधीक्षण करती है और ज़िला स्तर पर ज़िला मजिस्ट्रेट भी पुलिस अधीक्षक को निर्देश दे सकता है और पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण कर सकता है। इसे दोहरी नियंत्रण प्रणाली (dual system of control) कहा जाता है, क्योंकि ज़िले की पुलिस पर अधिकार दो जगह बँटा है: पुलिस अधीक्षक और ज़िला मजिस्ट्रेट। इसकी जड़ 1861 के अधिनियम में है: धारा 4 पुलिस के ज़िला-प्रशासन को ज़िले के मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण और निर्देशन में रखती है, जबकि धारा 3 पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित करती है और कहती है कि अधिनियम में दिए गए तरीक़े के सिवा कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय किसी पुलिस पदाधिकारी को अधिक्रमित या नियंत्रित नहीं कर सकता।

विश्लेषण: दोहरे नियंत्रण के पक्ष में तर्क यह है कि बल पर सिविल (जन-प्रतिनिधि सरकार के अधीन) नियंत्रण बना रहता है और ज़िले की सारी एजेंसियों (राजस्व, विकास, पुलिस) पर एक अधिकारी की नज़र रहती है। विरोध में तर्क यह है कि जब पुलिस का सेनापति और कार्यपालक आदेश-दाता अलग हों, तो संकट में निर्णय धीमे हो सकते हैं, और जवाबदेही धुँधली हो सकती है: गड़बड़ी हो तो कौन ज़िम्मेदार, पुलिस या प्रशासन? इसी असमंजस को PRS का पत्र आयुक्तालय प्रणाली के पक्ष में एक प्रमुख कारण बताता है।

समाधान की दिशा में दो बातें याद रखें: एक, समन्वय का ढाँचा, यानी कलेक्टर और SP साथ बैठकर संवेदनशील अवसरों की योजना बनाएँ (विश्लेषण; व्यवहार में यही होता है); दो, पुलिस को अनुचित दबाव से बचाने के लिए प्रकाश सिंह (2006) के निर्देश, जिनमें न्यूनतम कार्यकाल और जाँच-कानून-व्यवस्था का पृथक्करण शामिल हैं। राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 70 ज़िला मजिस्ट्रेट को पुलिस का ज़िले की अन्य एजेंसियों से समन्वय करने और निर्देश देने की शक्ति देती है, और धारा 43-44 में पुलिस अधीक्षक की शक्तियाँ ज़िला मजिस्ट्रेट की तय सीमाओं के अधीन हैं (विस्तार पुलिस प्रशासन वाले पृष्ठ पर); उत्तर में "परंपरागत/दोहरी प्रणाली" के साथ ये धाराएँ भी लिखी जा सकती हैं।

संकट की स्थिति में सामान्य क्रम (विश्लेषण, केवल समझाने के लिए)

  1. सूचना

    थाना और ख़ुफ़िया तंत्र से पुलिस अधीक्षक तक

  2. संयुक्त आकलन

    कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की बैठक: ख़तरा, जगह, बल

  3. निवारक आदेश

    ज़िला या उपखंड मजिस्ट्रेट: धारा 163

  4. क्रियान्वयन

    पुलिस की तैनाती, गश्त, आदेश का पालन कराना

  5. भीड़ नियंत्रण

    तितर-बितर का आदेश (धारा 148); अंतिम उपाय सशस्त्र बल (धारा 149)

  6. जाँच और समीक्षा

    अपराधों की जाँच पुलिस करती है; घटना की समीक्षा प्रशासन और पुलिस मिलकर

क्रम व्यवहारिक विश्लेषण है, किसी क़ानून में इसी रूप में लिखा नहीं; पर हर चरण का क़ानूनी आधार धारा से मेल खाता है।

आयुक्तालय प्रणाली (Commissionerate system)

बड़े शहरों में दोहरी प्रणाली की जगह आयुक्तालय प्रणाली अपनाई जाती है। PRS के नीति-पत्र के अनुसार इसमें पुलिस आयुक्त (उप महानिरीक्षक या उससे ऊपर के पद का) शहर में बल का एकमात्र प्रमुख होता है, पुलिस और मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ उसी में केंद्रित होती हैं, और वह सीधे राज्य सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख के प्रति जवाबदेह रहता है, स्थानीय प्रशासन के प्रति कम। उद्देश्य जटिल कानून-व्यवस्था की स्थितियों में तेज़ निर्णय है। PRS के पत्र ने दिल्ली, अहमदाबाद और कोच्चि को इसके उदाहरण के रूप में गिनाया है।

क़ानूनी आधार BNSS की धारा 14(6) है: इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को किसी अन्य लागू क़ानून के तहत पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी या कुछ शक्तियाँ देने से नहीं रोकती। यानी आयुक्तालय में मजिस्ट्रेट-शक्तियाँ राज्य सरकार की व्यवस्था से मिलती हैं, अपने आप नहीं।

राजस्थान में आधिकारिक वेबसाइटों से इतना पुष्ट है: जोधपुर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट "पुलिस आयुक्त, जोधपुर" का और पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्रों के पुलिस उपायुक्तों का उल्लेख करती है, और राजस्थान सरकार के निगम (RPIDCL) के एक पृष्ठ (30 सितंबर 2021 को प्रकाशित) का शीर्षक "Jaipur Commissionerate" में थाने के निर्माण का है (दोनों पृष्ठ 1 अक्टूबर 2026 को देखे गए)। आयुक्तालयों की स्थापना की तारीख़ें, वर्तमान पूरी सूची और पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेट-शक्तियाँ देने वाली अधिसूचना यहाँ सत्यापित नहीं हुई, इसलिए उन्हें बिना आधिकारिक स्रोत के न लिखें।

दोहरी प्रणाली बनाम आयुक्तालय प्रणाली

दोहरी प्रणाली (ज़िला)

कमानपुलिस अधीक्षक और ज़िला मजिस्ट्रेट दोनों की भूमिका

शक्तियों का स्वरूपमजिस्ट्रेट की शक्तियाँ (वारंट, लाइसेंस आदि) और पुलिस की (जाँच, गिरफ़्तारी) अलग-अलग हाथों में

निर्णय की गतिअपेक्षाकृत धीमी, सलाह-मशविरे की ज़रूरत

जवाबदेहीस्थानीय प्रशासन के प्रति भी

सहायक अधिकारीअतिरिक्त, सहायक और उप पुलिस अधीक्षक

राजस्थान मेंअधिकांश ज़िलों में प्रचलित व्यवस्था (विश्लेषण)

आयुक्तालय प्रणाली (शहर)

कमानपुलिस आयुक्त एकमात्र प्रमुख

शक्तियों का स्वरूपपुलिस और मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ आयुक्त में केंद्रित (राज्य सरकार की व्यवस्था से; BNSS 14(6))

निर्णय की गतितेज़ निर्णय, जटिल स्थितियों के अनुकूल

जवाबदेहीमुख्यतः राज्य सरकार और पुलिस प्रमुख के प्रति; स्थानीय प्रशासन के प्रति कम

सहायक अधिकारीविशेष, संयुक्त, अतिरिक्त और उप आयुक्त

राजस्थान मेंजयपुर और जोधपुर में आयुक्तालय (आधिकारिक वेबसाइटों से; तारीख़ें असत्यापित)

अंतिम पंक्ति का बायाँ खाना विश्लेषण है।

एक नज़र में: ज़िले की कानून-व्यवस्था

ज़िले की कानून-व्यवस्था

कलेक्टर / ज़िला मजिस्ट्रेट

  • कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का मुखिया (धारा 17)
  • निवारक आदेश (धारा 163)
  • भीड़: धारा 148, 149
  • भूमि-विवाद पर शांति (धारा 164)

पुलिस अधीक्षक

  • ज़िला पुलिस का प्रमुख
  • रोकथाम, जाँच, गिरफ़्तारी
  • बल की तैनाती
  • परिचालन-स्वतंत्रता

दोहरा नियंत्रण

  • जड़: पुलिस अधिनियम, 1861, धारा 4
  • अधीक्षण राज्य सरकार का (धारा 3)
  • समस्या: धीमा निर्णय, धुँधली जवाबदेही

आयुक्तालय प्रणाली

  • एक कमान: पुलिस आयुक्त
  • BNSS 14(6)
  • राजस्थान: जयपुर, जोधपुर (आधिकारिक वेबसाइट)

सुधार

  • प्रकाश सिंह, 2006
  • न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल
  • जाँच और कानून-व्यवस्था का पृथक्करण
  • शिकायत प्राधिकरण

मुख्य तथ्य

ज़िला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति
राज्य सरकार हर ज़िले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है और उनमें से एक को ज़िला मजिस्ट्रेट बनाती है (BNSS, 2023, धारा 14(1))
कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अधीनता
सभी ज़िला मजिस्ट्रेट के अधीन; उपखंड में उपखंड मजिस्ट्रेट के भी (धारा 17)
निषेधाज्ञा-आदेश
ज़िला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट; अधिकतम दो माह, राज्य सरकार की अधिसूचना से अधिकतम छह माह और (धारा 163)
भीड़ को तितर-बितर करना
कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाना-प्रभारी या उप-निरीक्षक/उससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी (धारा 148); सशस्त्र बल: ज़िला मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (धारा 149)
पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेट-शक्तियाँ
राज्य सरकार किसी क़ानून के तहत पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी या कुछ शक्तियाँ दे सकती है (धारा 14(6))
पुलिस का अधीक्षण
राज्य सरकार में निहित (पुलिस अधिनियम, 1861, धारा 3)
ज़िले में पुलिस का प्रशासन
ज़िले के मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण और निर्देशन में ज़िला अधीक्षक में निहित (पुलिस अधिनियम, 1861, धारा 4)
दोहरी बनाम आयुक्तालय प्रणाली
PRS: दिल्ली, अहमदाबाद, कोच्चि जैसे महानगरों में आयुक्तालय प्रणाली
प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ
निर्णय 22 सितंबर 2006: न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल, जाँच का पृथक्करण आदि
राजस्थान में आयुक्तालय
जोधपुर पुलिस की वेबसाइट पर पुलिस आयुक्त, जोधपुर; RPIDCL के पृष्ठ पर जयपुर आयुक्तालय का उल्लेख (अभिगम 1 अक्टूबर 2026)
अंतिम जाँच
1 अक्टूबर 2026 (BNSS की धाराएँ राजपत्र पाठ और Indian Kanoon से मिलाईं)

राजस्थान का पहलू

राजस्थान सरकार के आधिकारिक पृष्ठों से इतना पुष्ट है कि राज्य में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली मौजूद है: जोधपुर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पुलिस आयुक्त, जोधपुर और पूर्व व पश्चिम के पुलिस उपायुक्तों का उल्लेख करती है, और राजस्थान पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक पृष्ठ (30 सितंबर 2021 को प्रकाशित, 27 मई 2022 को संशोधित) "Jaipur Commissionerate" का नाम लेता है (अभिगम 1 अक्टूबर 2026)। राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 राज्य की पुलिस का क़ानून है (धाराएँ पुलिस प्रशासन वाले पृष्ठ पर); आयुक्तालयों की स्थापना की तारीख़ें और पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेट-शक्तियाँ देने की अधिसूचना आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं हुईं, इसलिए नहीं दी गई हैं।

परीक्षा में आम ग़लतियाँ

याद रखें

  • कलेक्टर को केवल "राजस्व अधिकारी" या केवल "कानून-व्यवस्था का प्रमुख" बताना: कलेक्टर (राजस्व), ज़िला मजिस्ट्रेट (कार्यपालक/मजिस्ट्रेटी) और ज़िला समन्वयक की भूमिकाएँ साथ हैं।
  • पुलिस अधीक्षक को कलेक्टर का सीधा मातहत लिख देना: दोहरी प्रणाली में उस पर कलेक्टर का "सामान्य नियंत्रण और निर्देशन" है (1861 की भाषा), पर पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित है और आंतरिक प्रबंधन में SP की परिचालन-स्वतंत्रता है।
  • पुराने नंबर लिखना: CrPC की धारा 144 की जगह BNSS की धारा 163, धारा 129 की जगह 148 और धारा 20 की जगह 14; उत्तर में नया नंबर लिखें और पुराना केवल एक पंक्ति में सेतु के रूप में।
  • धारा 163 की अवधि भूलना: दो माह, राज्य सरकार की अधिसूचना से अधिकतम छह माह और; आदेश लिखित और तथ्य-सहित होना चाहिए।
  • आयुक्तालय को सब शहरों की सामान्य व्यवस्था बताना: यह चुनिंदा शहरों में है; राजस्थान के लिए संख्या या तारीख़ें बिना आधिकारिक स्रोत के न लिखें।
  • उत्तर को सिर्फ़ सूची बना देना: 10 अंक के "विश्लेषण" प्रश्न में समन्वय, दोहरे नियंत्रण की समस्या और समाधान (आयुक्तालय, पुलिस सुधार) का तर्क ज़रूरी है।